द फॉलोअप डेस्क
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि हर मतदाता को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी इससे वंचित न रहे। इसके लिए उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 85 साल से अधिक उम्र के या ऐसे दिव्यांग मतदाताओं, जो घर से मतदान करना चाहते हैं, को फॉर्म 12D उपलब्ध कराएं। शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों औऱ पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में रवि कुमार ने कहा कि जो अनुपस्थित मतदाता पोस्टल बैलेट के पात्र हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 12 या 12D जरूर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म उपलब्ध कराएं, ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित ना रहें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में मतदान कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सलाह दी कि वे यह सुनुश्चित करें कि मतदान कर्मियों को ईवीएम से जुड़े सभी जरूरी निर्देशों का प्रशिक्षण मिल जाए, ताकि मतगणना के समय किसी तरह की परेशानी ना हो।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों में होम वेटिंग और चुनावी प्रक्रियों में लगे मतदाताओं के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने 85 साल से अधिक उम्र के या मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाने वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ऐसे मतदाताओं को बहीएलओ के माध्यम से फॉर्म उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एक टोल फ्री नंबर जारी करें, ताकि इच्छुक मतदाता होम वोटिंग के लिए संपर्क कर सकें। इस अवसर पर अवर सचिव घनश्याम प्रसाद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।